Truck Driver association ने रद्द की हड़ताल

अमित शाह के लगाई गई 10 साल की सजा और जुर्माने को रोक कर रखा है। जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक नहीं हो जाती, तब तक कोई कानून नहीं लगाया जाएगा।”

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि हिट-एंड-रन पर नया कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है और इसे लागू करने पर निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

2 जनवरी को नई दिल्ली में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई हड़ताल वापस ले ली गई है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद, सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले सरकार ऑल इंडिया मोटर से चर्चा करेंगी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधि और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

ट्रक ड्राइवरों के संगठन के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए हिट-एंड-रन कानून को रोकने पर सहमत हो गए हैं – जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी।

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